रवि लामिछाने को १५ दिन और हिरासत में रखने की अदालत ने दी अनुमति
काठमांडू, मंसिर ९ – राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) के सभापति रवि लामिछाने को और १५ दिन हिरासत में रखने के लिए अदालत ने अनुमति दे दी है । रविवार कास्की जिला अदालत के न्यायाधीश हिमलाल बेलबासे के इजलास ने लामिछाने को और १५ दिन हिरासत में रखने की अनुमति दी है । ये सूचना अधिकारी सुरज अधिकारी ने दी है ।
लामिछाने से जिला पुलिस कार्यालय कास्की सहकारी बचत का गबन करने, संगठित अपराध और सम्पत्ति शुद्धिकरण के कसुर में अनुसन्धान कर रही है । अब लामिछाने को भी काठमांडू लाने की तैयारी की जा रही है ।